🤖 एआई समर्थित आरटीआई एवं प्रथम/द्वितीय अपील प्रारूपकार

अतिथि उपयोगकर्ता (आईपी पता दर्ज) या एसएसओ नागरिक के रूप में बोलकर या लिखकर अपना वैधानिक ड्राफ्ट तैयार करें और आधिकारिक पोर्टल पर कॉपी-पेस्ट करें।

हरियाणा आरटीआई पोर्टल (rtiharyana.gov.in)
🛡️ अतिथि उपयोगकर्ता सुविधा सक्रिय — सुरक्षा ऑडिट हेतु आईपी पता दर्ज किया जा रहा है...
👤 1. आवेदक का विवरण (अतिथि के लिए वैकल्पिक)
अतिथि मोड (आईपी दर्ज)
⚠️ आधार या पैन कार्ड अपलोड न करें। केवल वैध बीपीएल राशन कार्ड प्रमाण मान्य है।
🏛️ 2. आरटीआई विवरण एवं एआई ड्राफ्ट
0 / 3000 वर्ण (Characters)
नोट: फ़ाइल नाम 12 अक्षरों से कम होना चाहिए (उदा. doc1.pdf)। बहु-पृष्ठ दस्तावेज़ स्वतः कंप्रेस होंगे।
⚖️ अंतर-विश्लेषण अपील एवं द्वितीय अपील प्रिंट पैकेज

मूल आरटीआई बिंदुओं और जन सूचना अधिकारी के उत्तर का अंतर-विश्लेषण करके प्रथम अपील (धारा 19(1)) या ऑफलाइन द्वितीय अपील प्रिंट पैकेज (धारा 19(3)) तैयार करें:

📋 विधिक अधिकार (आरटीआई अधिनियम 2005)
  • धारा 6(1): प्रमाणित अभिलेख, फाइल नोटिंग व निरीक्षण मांगने का अधिकार।
  • धारा 7(1) व 7(6): 30 दिन में उत्तर अनिवार्य; देरी होने पर समस्त सूचना नि:शुल्क।
  • धारा 19(1) व 19(3): प्रथम अपील एवं राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील।